खैरागढ़। लगभग चार वर्ष पुराने पत्नी हत्या मामले में माननीय अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रमोद कुमार जंघेल (35 वर्ष) निवासी ऋषि विहार, रिसाली, जिला दुर्ग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास तथा ₹5,000 अर्थदंड से दंडित किया है।
यह फैसला थाना खैरागढ़ के अपराध क्रमांक 631/2022 में सुनाया गया, जिसमें आरोपी पर अपनी पत्नी संगीता जंघेल (27 वर्ष) की हत्या का आरोप सिद्ध हुआ।
पुलिस के अनुसार, 14 अक्टूबर 2022 को आरोपी ने थाना खैरागढ़ क्षेत्र के आमनेर नदी स्थित देहानी घाट के पास अपनी पत्नी का गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद खैरागढ़ थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से निष्पक्ष जांच की। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी ज्ञान दास बंजारे ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों को पर्याप्त मानते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस निर्णय को गंभीर अपराधों के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।

