खैरागढ़। थाना खैरागढ़ क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने थाना खैरागढ़ में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि दिनांक 01 अक्टूबर 2024 को दोपहर लगभग 1:00 बजे वह पानी भरने के लिए बोरिंग गई थी। इसी दौरान आरोपी अमीरलाल सोनवानी ने उसकी बेइज्जती करने की नियत से उसका हाथ एवं बांह पकड़कर आपराधिक बल प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ की।
रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 386/24 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 एवं 76 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान आरोपी अमीरलाल सोनवानी (40 वर्ष), निवासी मंडला, थाना खैरागढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
प्रकरण में समय-सीमा के भीतर सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
जिला KCG पुलिस द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में संवेदनशील एवं त्वरित कार्रवाई लगातार जारी है।


