खैरागढ़। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश एवं कलेक्टर जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई द्वारा जारी आदेश के पालन में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं में SLWM (Solid Liquid Waste Management) अर्थात ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का वाचन कर ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत कर्मियों को स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया।
बैठक में बताया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 एक अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है तथा इसके पालन की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर की जा रही है। ग्रामीणों को घर-घर कचरा संग्रहण, सूखा एवं गीला कचरा अलग रखने, प्लास्टिक एवं पॉलीथिन का कम उपयोग करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।
ग्राम सभाओं में यह भी जानकारी दी गई कि अब प्रत्येक घर से शत-प्रतिशत कचरा उठाव एवं यूजर चार्ज लिया जाना अनिवार्य होगा। गांव की सड़क, नाली, तालाब, गार्डन एवं सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही कचरा जलाने पर प्रतिबंध एवं नियम तोड़ने वालों पर तत्काल जुर्माना लगाने के प्रावधान की जानकारी भी दी गई।
कार्यक्रम में सरपंच, पंच, सचिव, स्वच्छग्राही दीदी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ग्रामवासियों ने अपने गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प लिया।
जिला प्रशासन ने बताया कि SLWM नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर विशेष निगरानी सेल का गठन किया जाएगा तथा बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया जाएगा।


