खैरागढ़। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने की दिशा में केसीजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाली शिखा शर्मा के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, शिखा शर्मा (37 वर्ष), पति दिवाकर शर्मा, निवासी वार्ड क्रमांक-11, मेन चौक गंडई, थाना गंडई के खिलाफ विभिन्न गंभीर मामलों में लगातार शिकायतें दर्ज होती रही हैं। थाना गंडई में उसके विरुद्ध 12 आपराधिक प्रकरण तथा 7 प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज हैं।
पुलिस का कहना है कि कई मामलों में कार्रवाई, न्यायालयीन प्रक्रिया और जेल जाने के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया। उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र की शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी।
इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करते हुए जिला दण्डाधिकारी, खैरागढ़ ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5(क)(ख) के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार शिखा शर्मा को एक वर्ष की अवधि के लिए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराधियों और आदतन बदमाशों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके और कानून-व्यवस्था मजबूत बनी रहे।



