राजनांदगांव। ग्राम पेण्ड्री निवासी टुकेश उर्फ बाबू के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह पूरा मामला जन्मदिन की बधाई को लेकर शुरू हुए पुराने विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है।
प्रार्थी के अनुसार आरोपी देवीलाल साहू ने उसके मंगेतर को जन्मदिन की बधाई दी थी, जिस बात को लेकर पहले विवाद हुआ था और बाद में आपसी समझौता भी हो गया था। इसके बावजूद 1 जनवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे जब टुकेश अपने घर के बाहर आग ताप रहा था, तभी आरोपी सुनील मरकाम उर्फ टिर्रू, देवीलाल साहू, कमरान और बबलू उसके घर पहुंचे। आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए घर में घुसकर डंडे से मारपीट की तथा धारदार चाकूनुमा कटारी दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लालबाग में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 296, 115(2), 351(2), 3(5), 333 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट भी जोड़ी गई।
पूर्व में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। फरार आरोपी कमरान मुगल को मोबाइल लोकेशन के आधार पर कुर्सीपार, जिला दुर्ग से गिरफ्तार कर 19 फरवरी 2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस, मारपीट और जुआ एक्ट के मामले पूर्व से दर्ज हैं। पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही।



