खैरागढ़। वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ पंकज राजपूत के निर्देशानुसार वनमंडल खैरागढ़ द्वारा अवैध शिकार रोकने चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर 31 मई 2026 को वन विभाग की टीम ने ग्राम खुड़मुड़ी में तलाशी अभियान चलाकर जंगली सुअर के अवैध शिकार का खुलासा किया।
वन विभाग द्वारा तलाशी वारंट के आधार पर ग्राम खुड़मुड़ी निवासी पेखन वर्मा (38 वर्ष), बृजलाल कंवर (39 वर्ष), सेवनदास (24 वर्ष) एवं मेन कुमार वर्मा (31 वर्ष) के घरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपियों के घरों में अज्ञात मांस पकाया जा रहा था।
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि पकाया जा रहा मांस वन्यप्राणी जंगली सुअर का था। आरोपियों ने बताया कि जंगली सुअर का शिकार पेखन वर्मा के निजी खेत में विद्युत कनेक्शन लगाकर किया गया था।
कार्रवाई के दौरान वन विभाग ने जंगली सुअर का मांस, शिकार में प्रयुक्त एक बासुला, दो कुल्हाड़ी, एक हंसिया तथा तीन कड़ाही जब्त की हैं।
वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39(3), 49(ख), 52 एवं 51(1) के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 20289/11 दिनांक 31.05.2026 दर्ज किया है।
सभी आरोपियों को न्यायालय खैरागढ़ में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उपजेल सलोनी भेज दिया गया।
वन विभाग ने बताया कि अवैध शिकार एवं वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई में वन परिक्षेत्र छुईखदान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


