खैरागढ़, प्रार्थी ने 17 मई को रिपोर्ट दर्ज कराया कि 15 मई को दोपहर डेड़ बजे इसकी नाबालिक लड़की उम्र 16 वर्ष 04 माह अपने घर ग्राम समनापुर से बिना बताए निकली थीं जो घर वापस नही आयी है संदेह है कि नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर कही ले गया है कि रिर्पोट पर थाना साल्हेवारा में अपराध क्रमांक 17/2026 धारा 137(2)भा0 न्या0स0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नाबालिग बालिका एव अज्ञात आरोपी की पता तलाश किया जा रहा था,
दौरान सूत्र सूचना एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर टीम केसीजी के द्वारा नाबालिग बालिका को दीगर राज्य परमा जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश )से राजबली बैगा के कब्जे से दिनांक 27/05/2026 को बरामद किया गया पश्चात बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया,
नाबालिग बालिका को दिनांक घटना समय को आरोपी राजबली बैगा के द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 96, 64(2)(ड) बीएनएस 4, 6 पाॅक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गयी विवेचना दौरान आरोपी राजबली को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया आरोपी राजबली उर्फ राजेश बैगा पिता अंजनी निषाद उम्र 19 वर्ष निवासी परमा थाना जियावन जिला सिंगरौली म.प्र. के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ में पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेजा ग


