खैरागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हिरावाही में तालाब की रखवाली कर रहे चौकीदार की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। यह घटना 01 मार्च 2023 की रात्रि लगभग 11 बजे की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, तालाब में मछली पालन की चौकीदारी कर रहे अशोक बर्मन एवं मोहन राय तालाब पार स्थित झोपड़ी में भोजन कर रहे थे। इसी दौरान धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू, पिता सुबीर किरण बाग, उम्र 35 वर्ष, निवासी गांधी नगर पंडरी (रायपुर) वहां पहुंचा और दोनों चौकीदारों पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।
आरोपी ने अशोक बर्मन को दौड़ाकर तालाब तक ले गया और तालाब के पानी में डुबोकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 95/2023, धारा 323 एवं 302 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को तालाब के पास से ही हिरासत में लिया। आरोपी के भीगे हुए कपड़े एवं घटना में प्रयुक्त डंडा मौके से जप्त किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ (कुमारी मोहनी कवर) ने दिनांक 12 फरवरी 2026 को आरोपी धनंजय बाग को सश्रम आजीवन कारावास एवं 500 रुपये और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सजा के पश्चात आरोपी को जेल वारंट के तहत जेल दाखिल कराया गया।
इस मामले में जिला केसीजी पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए हत्या के आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।


