खैरागढ़। जिले के गंडई स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। मामले में गंडई वृत्त के आबकारी उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि संबंधित विक्रेता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता और विभागीय टीम द्वारा शराब दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान एक छद्म ग्राहक के माध्यम से शराब बिक्री की प्रक्रिया का परीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि दुकान में कार्यरत विक्रेता ने निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेकर शराब की बिक्री की।
जांच रिपोर्ट के आधार पर आबकारी आयुक्त ने गंडई वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को कर्तव्य के प्रति लापरवाही और निगरानी में कमी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
वहीं, शराब विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। विभाग का कहना है कि शराब दुकानों में निर्धारित दरों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि जिले में शराब दुकानों को लेकर समय-समय पर ओवररेट बिक्री और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। ताजा कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर चर्चा में है।
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