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Khairgarh में साइबर ठगी के आरोपी को 5 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना


Suresh verma
27-03-2025 07:11 PM
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खैरागढ़ में साइबर ठगी के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्याम कुमार साहू द्वारा आरोपी गुलजारी लाल यादव को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आरोपी ने एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठगे थे।
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जानकारी के अनुसार, सुखदेव वर्मा के जीजा मनोज वर्मा का नागपुर में ऑटो चलाने का काम था और वह गुलजारी लाल यादव से परिचित था। आरोपी ने मनोज से कहा कि वह रेलवे में टी.सी. के पद पर नौकरी दिला सकता है, बशर्ते वह 6 लाख रुपये की व्यवस्था कर सके। इसके बाद, सुखदेव वर्मा और उसके साथी कामेश्वर कुमार वर्मा ने आरोपी गुलजारी लाल यादव की बातों पर विश्वास करते हुए कुल 13,19,000 रुपये की राशि उसे दी।
न्यायालय ने आरोपी गुलजारी लाल यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दोषी ठहराया और उसे 5 साल की कठोर सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यदि वह जुर्माना अदा नहीं कर पाता, तो उसे एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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यह निर्णय समाज में बढ़ती साइबर ठगी को रोकने में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा देने से अपराधियों के मन में भय उत्पन्न होगा और अन्य लोग अपराध करने से बचेंगे। इसके साथ ही, आम जनता को भी ऐसे धोखाधड़ी के मामलों से सतर्क रहने और किसी भी लालच में नहीं आने की सलाह दी गई है
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